संरक्षण अधिकारी के प्रयास से मां को मिला उसका हक

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ सिटी रिपोर्टर मैनपुरी

 

मैनपुरी। चाइल्ड लाइन पर एक महिला के द्वारा सूचना दी गई कि उसका बच्चा उसके पति द्वारा किसी अन्य महिला को दे दिया गया है। उसे पता चला कि 8 महीना से बहुत परेशान है उसका बच्चा , उसे वह महिला वापस नहीं कर रही है इसकी सूचना उसने विभिन्न स्थानों पर दी परंतु किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। हारकर इस महिला ने संरक्षण अधिकारी अल्का मिश्रा के पास में आकर मिली और उनको अपनी समस्या बताई । महिला की समस्या को देखते हुए संरक्षण अधिकारी ने विपक्षी महिला से बात करके उनकी काउंसलिंग की। इस महिला की भी काउंसलिंग की, दोनों ही पक्षों को बताया कि कारा की गाइडलाइन के अनुसार किसी का बच्चा कोई यूं ही नहीं ले सकता , कारा की गाइडलाइन के अनुसार दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत ही बच्चे का एडॉप्शन किया जाता है। यदि कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाती है क्योंकि इन दोनों ही पक्षों ने स्टांप के माध्यम से इस बच्चे का लेनदेन किया था जिसको काउंसलिंग के माध्यम से समझा कर जब संरक्षण अधिकारी ने दोनों पक्षों को उनकी धाराओं और नियमों के विषय में विस्तार से बताया कि मां ने बच्चों को सरेंडर नहीं किया है और ना ही बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चों को लीगल फ्री किया गया है। जब दोनो पक्षों को विस्तार से नियमों को समझाया गया तो 3 दिन के अथक प्रयास के उपरांत विपक्षीगणों ने उस बालिका को उसके जैविक माता को सौंप दिया। इस प्रकार खुशी-खुशी जैविक माता अपने बच्चों को लेकर घर चले गए। इस तरह संरक्षण अधिकारी अल्का मिश्रा ने एक मां को उसका बच्चा दिलाने में भरसक प्रयास किया और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया।

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