विधानसभा चुनाव : मॉनिटरिंग टीम एक्टिव मोड में काम करें : डीसी

शिव कुमार यादव ब्यूरो चीफ रेवाड़ी

डीसी अभिषेक मीणा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ली नियुक्त विभिन्न टीमों की बैठक

एआरओ व नोडल अधिकारी फ्लाइंग टीम व सी-विजिल को करें एक्टिव

जिला में विधानसभा चुनाव के दौरान गैरकानूनी गतिविधियों पर नजर रखेंगी टीमें

डीसी ने राजनीतिक दलों व अधिकारियों को दिए प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट की पालना करने के दिए निर्देश

किसी भी सूरत में न हो आदर्श चुनाव आचार संहिता की अवहेलना

 

*रेवाड़ी, 17 अगस्त*

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा में 15वीं विधानसभा के लिए आम चुनाव की घोषणा कर दी गई है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेशभर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला के तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों रेवाड़ी, कोसली व बाल में नियुक्त की गई फ्लाइंग स्क्वायड, स्टेटिक सर्विलांस व वीडियो सर्विलांस टीम आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना करवाना सुनिश्चित करें।

डीसी मीणा शनिवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गठित की गई विभिन्न टीमों के सदस्यों सेक्टर मजिस्ट्रेट-सेक्टर ऑफिसर की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला रेवाड़ी की तीनों विधानसभाओं बावल, कोसली व रेवाड़ी में विधानसभा चुनाव के सफल संचालन के लिए प्रशासन की ओर से विभिन्न टीम गठित की गई हैं। टीम में विधानसभा अनुसार पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि गठित दल अपने क्षेत्र में होने वाली गैरकानूनी गतिविधियों पर सजगता से नजर रखेंगी। बैठक में पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से आरओ एवं एसडीम रेवाड़ी विकास यादव ने विस्तार से सभी टीमों को उनके उद्देश्यों से अवगत कराया।

डीसी ने निर्देश दिए कि एसएसटी टीम जिला में चेक पोस्ट बनाकर वाहनों की जांच करेगी और वीडियोग्राफी करवाएंगी। ऐसे वाहन जिनमें वोटर को लुभावने के लिए राशि या अन्य आपत्तिजनक सामग्री जैसे शराब, हथियार आदि की आशंका हो। किसी वाहन से बड़ी मात्रा में राशि मिलने का मामला आता है तो वाहन को जब्त कर कार्रवाई की जाए। वहीं आदर्श आचार संहिता के पालन कराने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड टीम का गठन किया गया है। नामांकन के समय निर्देशों का पालन कराने, लाउडस्पीकर एक्ट, वाहन अधिनियम, संपत्ति विरूपण अधिनियम आदि के प्रावधानों का अनुपालन कराया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर, वाहन, जनसभा व राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रमों के लिए सिंगल विंडो के तहत आदेश लिया जाएगा। यह टीम इसे सुनिश्चित कराएगी। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश भी दिए।

*सी-विजिल एप पर आदर्श आचार संहिता से संबंधित मामलों का प्राथमिकता से करवाएं समाधान :*

डीसी ने फ्लाईंग स्क्वाड, स्टेटिक सर्विलेंस टीम (एसएसटी) को निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित की जाए और सी-विजिल अथवा 1950 पर आने वाली शिकायतों अथवा समस्याओं का निराकरण निर्धारित समयावधि में करना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे सी-विजिल एप (सिटीजन विजिल) पर आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए 100 मिनट के अंदर-अंदर उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। उन्होंने बावल, कोसली व रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता की दृढ़ता व सख्ती से पालना करवाना सुनिश्चित करें और इस प्रकार का कोई मामला संज्ञान में आए तो उस पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए मामले का निपटारा करवाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद, नगर पालिका व ग्रामीण क्षेत्रों में डीडीपीओ व बीडीपीओ इस कार्य की लगातार मॉनिटरिंग करें।

*सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट न डालें :*

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ-साथ आमजन से भी ये अनुरोध किया है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार से भ्रामक, आपत्तिजनक या विवादित पोस्ट न डालें। कोई भी पोस्ट करने से पहले से उसको अच्छी प्रकार से जरूर देख लें। चुनाव आयोग व जिला प्रशासन की सोशल मीडिया पर पूरी नजर है। यदि कोई सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने जिला के तीनों विधानसभा सैगमेंट के रिटर्निंग अधिकारी व नोडल अधिकारी सी विजिल एवं डीडीपीओ रेवाड़ी को निर्देश दिए कि फ्लाइंग टीम व सी विजिल तुरंत प्रभाव से एक्टिव करना सुनिश्चित करें।

*विभागाध्यक्ष डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना करें : जिला निर्वाचन अधिकारी*

जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सख्त से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने कार्यालय परिसर में डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सरकारी/अर्द्ध सरकारी संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक संदेश/ होर्डिंग / पोस्टर/वॉल पेंटिंग नहीं लगी होनी चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो यह हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट 1989 और संशोधित अधिनियम 1996 के अंतर्गत उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।

*चुनावी रैली या जनसभा के लिए जरूर लें प्रशासनिक अनुमति :*

जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने राजनीतिक दलों से आह्वान किया है कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता की दृढ़ता से पालना करें। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक अनुमति पर केवल जिला में निर्धारित स्थानों पर ही प्रचार सामग्री का प्रयोग किया जाए। प्रशासनिक अनुमति लेकर प्रचार-प्रसार के लिए वाहन का प्रयोग करें। इसके साथ-साथ प्रचार के दौरान अपने भाषण में जाति-धर्म विशेष और असभ्य भाषा का प्रयोग न करें। मर्यादित ढंग से अपना चुनावी प्रचार करें। किसी भी चुनावी रैली या जनसभा के लिए प्रशासनिक अनुमति जरूर लें।

*अनाधिकृत रूप से प्रचार सामग्री लगाना एमसीसी की अवहेलना :*

डीसी ने निर्देश दिए कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति या सरकारी परिसर यानि कार्यालय भवन, परिसर और प्रतिष्ठान की पर दीवार-लेखन, पोस्टर आदि सभी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित है। इसी प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थान पर जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे पुल, सडक़ मार्ग, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगरपालिका/स्थानीय निकाय भवन पर प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। इसके साथ-साथ यदि ऐसा कोई करता है तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अवहेलना माना जाएगा। वहीं कोई भी राजनीतिक दल मकान या प्रतिष्ठान के मालिक की इजाजत के बिना उस पर अपनी प्रचार सामग्री चस्पा नहीं कर सकता। सभी राजनीतिक दलों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा दी हरियाणा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाए।

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