हर घर हर गृहिणी योजना के तहत सभी पात्र महिलाएं कराएं पंजीकरण : एडीसी अनुपमा अंजलि ने हर घर हर गृहिणी योजना की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

राजेश भारद्वाज स्टेट हेड हरियाणा

 

रेवाड़ी। एडीसी अनुपमा अंजलि ने हर घर हर गृहिणी योजना के तहत संबंधित अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर हर गृहिणी योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना है। एडीसी ने योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को यह योजना प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह योजना न सिर्फ बीपीएल व एएवाई श्रेणी के परिवारों को सशक्त बनाने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देती है।

एडीसी ने कहा कि योजना के तहत पात्र परिवार 500 रुपए प्रति गैस सिलेंडर के हिसाब से प्रतिवर्ष 12 गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत सब्सिडी की राशि पात्र महिला के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। उन्होंने कहा कि मासिक सहायता के माध्यम से यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार साबित हो रही है।

योजना का लाभ लेने के लिए शर्तें :

एडीसी ने बताया कि लाभार्थी महिला हरियाणा राज्य की निवासी होनी चाहिए व परिवार बीपीएल/एएवाई श्रेणी का होना चाहिए। लाभार्थी के पास एलपीजी गैस कनेक्शन होना अनिवार्य है। हरियाणा राज्य का परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए ताकि ऑनलाइन सब्सिडी खाते में सीधे ट्रांसफर की जा सके।

प्रतिदिन देनी होगी पंजीकरण प्रगति रिपोर्ट :

एडीसी अनुपमा अंजलि ने कहा कि पंजीकरण से संबंधित कोई भी समस्या होने पर सीएससी संचालक द्वारा ज्यादा पैसे मांगने पर डीसी कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं। पंजीकरण के दौरान परिवार पहचान पत्र संबंधित बाधा आने पर ब्लॉक स्तर जेड क्रीम से संपर्क कर सकते हैं। एडीसी ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पंजीकरण कार्य में किसी प्रकार लापरवाही या ढिलाई की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने डीएफएससी से प्रतिदिन पंजीकरण की प्रगति रिपोर्ट उनके कार्यालय भेजने के निर्देश दिए। गैस एजेंसी संचालकों को भी पात्र लोगों को जागरूक करने और उनका पंजीकरण करने में मदद करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में सभी अधिकारियों से योजना के बारे में पात्र लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया।

ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया :

डीएफएससी अशोक कुमार ने बताया कि योजना के तहत पात्र परिवार http://epds.haryanafood.gov.in/ पोर्टल पर परिवार पहचान पत्र संख्या के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति की जांच भी इसी पोर्टल पर की जा सकती है। सरकार का उद्देश्य हरियाणा के सभी पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ पहुंचाना है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो और वे आत्मनिर्भर बन सकें।

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