नेहरू पार्क की विभिन्न समस्याओं और शहर में आवारा कुत्तों को लेकर परमानेंट लोक अदालत में दायर की एक याचिका

राजेश भारद्वाज स्टेट हेड हरियाणा

नगर परिषद चेयरपर्सन, डीएमसी, कार्यकारी अधिकारी को बनाया हुआ था पार्टी

 

आज की तारीख थीं पेशी मुकर्रर

 

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सीएलजी कमेटी के चेयरमैन सुनील भार्गव एडवोकेट द्वारा नेहरू पार्क की विभिन्न समस्याओं और शहर में आवारा कुत्तों को लेकर परमानेंट लोक अदालत में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जगभूषण गुप्ता चेयरमैन पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट ने आदेश दिया है कि कार्यकारी अधिकारी 28 अगस्त को खुद पेश होकर अपना पक्ष रखें, ताकि कोर्ट आगे की कार्रवाई कर सके।

सुनील भार्गव एडवोकेट ने बताया कि उन्होंने नेहरू पार्क की विभिन्न समस्याओं और शहर में आवारा कुत्तों को लेकर एक याचिका परमानेंट लोक अदालत में दायर की थी, जिसमें नगर परिषद चेयरपर्सन, डीएमसी, कार्यकारी अधिकारी को पार्टी बनाया हुआ था और आज की तारीख पेशी मुकर्रर थी। नगर परिषद की तरफ से उनके वकील ने अपनी पेरवी की। वहीं सुनील भार्गव एडवोकेट ने इन दोनों शिकायतों को लेकर कोर्ट में अपनी पैरवी की।

सुनील भार्गव एडवोकेट ने बताया कि नगर परिषद ने अभी तक नेहरू पार्क में झूले, जिम, पार्क की बाउंड्री के सारे पत्थर टूटे हुए हैं वह जगह से ग्रिल टूटी हुई है वह नेहरू पार्क के अंदर जगह कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, उसे लेकर अपनी बातें रखी। वहीं शहर में आवारा कुत्तों का काफी जमावड़ा है। शहर में जगह जगह आवारा कुत्ते चलते हुए लोगों के घायल कर देते हैं। इसके अलावा कुत्तों की नसबंदी को लेकर भी भार्गव ने इसी शिकायत में जिक्र किया कि नगर परिषद द्वारा कुत्तों की नसबंदी तो करवाई गई, लेकिन उसका आज तक ना तो कोई आरटीआई माध्यम से जवाब दिया गया और उसकी अपील पर भी कोई कायवाही नहीं गई और ना ही कोई तारीख लगाई गई।

इसी को लेकर नसबंदी के लिए भी एक शिकायत दायर की हुई है, जिसमें नगर परिषद ने अपने जवाब में कहा कि हमने कुत्तों की नसबंदी भी कार्रवाई हुई है। उसकी वीडियोग्राफी भी कार्रवाई हुई है और कुत्तों की नसबंदी को लेकर सभी प्रक्रिया को भी पूरा किया हुआ है, लेकिन इस पर भार्गव संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को कोर्ट में उपस्थित करने की मांग रखी, जिस पर जगभूषण गुप्ता चेयरमैन पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट ने आदेश दिया कि कार्यकारी अधिकारी 28 अगस्त को खुद पेश होकर अपना पक्ष रखें, ताकि कोर्ट आगे की कार्रवाई कर सके।

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