एडीजीपी के आदेश पर दर्ज हुई राजवर्धन उर्फ राजू पर एफ0आई0आर0 झूठे हलफनामा पर कांग्रेस पार्टी से लड़ा था चुनाव 

मोहित गुप्ता मण्डल संवाददाता 

 

हरदोई /वर्ष 2022 में झूठा हलफनामा देकर हरदोई की सवायजपुर विधानसभा से विधायकी का कॉन्ग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले समाजसेवी राजवर्धन सिंह राजू के खिलाफ कोतवाली शहर में एडीजीपी के आदेश पर धारा 193,465,171- जी के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ है इसकी जांच मार्कण्डेय सिंह को सौंपी गई है।

राजवर्धन सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामले को वर्ष 2022 में दाखिल किए गए हलफनामें में नही दर्शाया जब कि वर्ष 2019 में लोनार थाने में दर्ज क्राइम संख्या 66/2019 में धारा 147,148,504,427,332,353, के तहत राजवर्धन सिंह को नामजद किया गया था।

वर्ष 2022 में राजवर्धन सिंह की तरफ़ से दाखिल किए गए हलफनामे की श्यामा कुमार त्रिपाठी द्वारा जांच करने पर मामला प्रकाश में आया है तब कड़ी कार्यवाही करने की मांग की गई थी।

कानून के जानकारों के मुताबिक अगर जांच में राजवर्धन सिंह दोषी पाए जाते है तो उन्हें बाहर बाहर जमानत मिलना मुश्किल होगा उन्हे जेल जाना पड़ सकता है

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