भगौड़े आरोपितों के अनुपस्थिति में भी चलेगा मुकदमा – महेंद्र कुमार सिंह

संजय कुमार ब्यूरो गोरखपुर 

आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर।

 

संतकबीरनगर 23 जुलाई 2024 अपर जिला जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यदि न्यायालय द्वारा कई आरोपितों में से किसी एक आरोपित को फरार घोषित कर दिया गया है, इसके बावजूद वह उपस्थित नही हो रहा है तो उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलेगा।

उन्होंने कहा कि अदालतों को अब घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में भी मुकदमा समाप्त करने का अधिकार है। नए कानून के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत एक घोषित अपराधी पर उसके सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से भी मुकदमा चलाया जा सकता है। उक्त विचारण को संयुक्त विचारण माना जाएगा। उन्होंने इसके साथ हो विधि के सामान्य सिद्धांतो को विस्तार से बताया।

लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि नए कानून में 35 स्थानों पर टाइम लाइन की व्यवस्था को गई है जो किसी मामले को त्वरित निस्तारण में सार्थक सिद्ध होगा। उन्होंने किसी मामले में थाने पर एफआईआर न दर्ज होने पर अग्रिम प्रावधानों को विस्तार से बताया।

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