अधिवक्ता विकास कुलश्रेष्ठ पर जानलेवा हमले के मामले में जिला बार और टैक्स बार एसोसिएशन ने हड़ताल कर पुलिस अधीक्षक और उप जिलाधिकारी सदर से की मुलाकात

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ सिटी रिपोर्टर मैनपुरी

मैनपुरी। जिला पंचायत सदस्य एवं भाजपा नेता शुभम् सिंह जाटव और उसके साथियों द्वारा अधिवक्ता विकास कुलश्रेष्ठ पर जानलेवा हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज जिला बार और टैक्स बार एसोसिएशन ने हड़ताल कर पुलिस अधीक्षक और उप जिलाधिकारी सदर से मुलाकात की।

पीडित अधिवक्ता विकास द्वारा पुलिस अधीक्षक को सौंपे प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि आरोपी शुभम् सिंह, अनुज यादव उर्फ डब्बू एवं राकेश बाथम के खिलाफ थाना कोतवाली में धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504, 506 आईपीसी में मुकद्मा पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा दो नामजद आरोपी अनुज और राकेश को गिरफ्तार कर 151 सीआरपीसी में चालानी कार्रवाई की गई।

पीड़ित अधिवक्ता ने बताया कि उक्त मुकद्मा गंभीर धाराओं में दर्ज है और आरोपी पूर्व से ही शातिर किस्म के अपराधी है। अधिवक्ता ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि मुअसं 036/2024 अ0धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504, 506 आईपीसी यथावत रखी जाये।

अधिवक्ता विकास ने उप जिलाधिकारी को बताया कि उन पर जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ थाना कोतवाली में विभिन्न संगीन धाराओं में मुकद्मा पंजीकृत है। बावजूद इसके पुलिस ने 151 सीआरपीसी में दो अभियुक्त अनुज और राकेश की चालान किया, जिसको आपके द्वारा जेल भेजा गया है।

उन्होंने उप जिलाधिकारी से मांग की है कि उक्त दोनों अभियुक्त अनुज और राकेश को धारा 151सीआरपीसी के तहत जमानत न दी जाये। जमानत मिलने के बाद उनके द्वारा शांतिभंग की प्रचण्ड संभावनाऐं है।

इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सर्वेंद्र यादव, उप्र टैक्सेशन बार एसोसिएशन के प्रांतीय सदस्य राजीव कुलश्रेष्ठ, टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक गुप्ता, ऋषि कर्दम, कन्हैया कुलश्रेष्ठ, पवन मिश्रा, राहुल कुलश्रेष्ठ,प्रखर दीक्षित, अमित जौहरी, अनिल सक्सेना,अजीत सक्सेना आदि लोग मौजूद रहे।

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