सब्सिडी पर अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन शुरू, 50 प्रतिशत तक मिलेगा अनुदान

राजेश भारद्वाज स्टेट हेड हरियाणा

डीसी की अध्यक्षता में ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से होगा किसानों का चयन

 

डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि मशीनों पर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रों के लिए आवेदन शुरु कर दिए हैं। अनुदान का लाभ लेने के इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए www.agriharyana.gov.in  पोर्टल पर 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर व्यक्तिगत किसानों को सुपर सीडर तथा बेलिंग यूनिट पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

डीसी ने बताया कि इस योजना में केवल वही किसान पात्र होंगे, जिन्होंने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी सीजन एवं खरीफ-2024 के दौरान पंजीकरण किया हुआ होगा। अनुदान हेतु आवेदन के लिए वैध आरसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण जो एमएफएमबी में दर्ज हों, फसल अवशेष न जलाने की शपथ व किसान द्वारा पिछले तीन सालों में उसी मशीन पर किसी विभागीय अनुदान का लाभ ना लिया होना शामिल है। किसानों की वरीयता सूची ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार चयनित किसानों को पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रति सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवानी होगी। किसान अपनी पसंद के किसी भी निर्माता/डीलर जिसकी वैध टेस्ट रिपोर्ट हो, उसे चुन सकता है।

डीसी ने बताया कि किसान को ऑनलाइन मोड/बैंक/चेक द्वारा मशीन की पेमेंट करनी होगी, कैश अदायगी मान्य नहीं होगी। इसके अलावा जिन मशीनों की अनुदान राशि एक लाख से ऊपर होगी, उसकी 70 प्रतिशत अनुदान राशि भौतिक सत्यापन के बाद तथा 30 प्रतिशत अनुदान राशि 15 जनवरी के बाद रिवेरिफिकेशन के उपरान्त जारी करने का प्रावधान रखा गया है। निर्माता वैलिड टेस्ट रिपोर्ट के साथ विभाग पोर्टल पर रजिस्टर करवा सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए लघु सचिवालय की तीसरी मंजिल पर स्थित सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

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