सराहनीय कार्य थाना जीआरपी आगरा कैंट द्वारा प्रभावी पैरवी 02 अभियुक्त को कुल मिलाकर 03 अभियोग में जुर्माना एवं कारावास से दण्डित कराया

बनवारी लाल ब्यूरो आगरा 

 

उ0प्र शासन की मंशा के अनुरूप रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे लखनऊ उ0प्र0 के आदेशानुसार, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक रेलवे प्रयागराज लखनऊ के निर्देशन में, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक लखनऊ के पर्यवेक्षण एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक रेलवे के निर्देशन में गिरफ्तार अभियुक्तों की सजा कराने हेतु चलाये जा रहे आपरेशन कनविक्शन के अंतर्गत महोदय के निकट पर्यवेक्षण में श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक रेलवे अनुभाग आगरा के निर्देशन में प्र0नि0 थाना जीआरपी आगरा कैण्ट के नेतृत्व में दिनांक 11.07.2024 को 02 अभियुक्त को कुल मिलाकर 03 अभियोग में मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे आगरा द्वारा सजा करायी गयी ।

 

*सजा कराये गयेअभियुक्त का नाम व पता*

1. ओमप्रकाश पुत्र रामजी प्रसाद निवासी ग्राम मल्लम्बा पोस्ट जोगीपुरा थाना हिल्सा जिला नालन्दा बिहार ।

2.सरफराज पुत्र निजामुद्दीन निवासी मोहल्ला मदार गेट टेकरी टक्कर ग्राम थाना हनुमानताल जिला जबलपुर मध्यप्रदेश हाल निवासी धनौली मोहल्ला तेलीपाड़ा नई मस्जिद के पास छोटल्ली पुत्र नसीम खान के मकान में किराये पर थाना मलपुरा जनपद आगरा ।

 

*सजा हुये अभियोगों का विवरण *

1.मु0अ0सं0 51/24 धारा 379/411 भादवि थाना जीआरपी आगरा कैण्ट उ0प्र0 ।

2.मु0अ0सं0 286/23 धारा 379/411 भादवि थाना जीआरपी आगरा कैण्ट उ0प्र0 ।

3.मु0अ0सं0 235/23 धारा 379/411 भादवि थाना जीआरपी आगरा कैण्ट उ0प्र0 ।

 

*सजा का विवरण*

1.अभि0 ओमप्रकाश पुत्र रामजी प्रसाद उपरोक्त –

मु0अ0सं0 51/24 धारा 379/411 भादवि में धारा 379 भादवि में जेल में विताई गयी अवधि व 5000/-रूपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास, व धारा 411 भादवि में जेल विताई गयी अवधि व 5000/-रूपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास ।

 

2.अभि0 ओमप्रकाश पुत्र रामजी प्रसाद उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 286/23 धारा 379/411 भादवि में धारा 379 भादवि में जेल में विताई गयी अवधि व 5000/-रूपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास, व धारा 411 भादवि में जेल विताई गयी अवधि व 5000/-रूपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास ।

2. मु0अ0सं0 235/23 धारा 379/411 भादवि में में धारा 379 भादवि में जेल में विताई गयी अवधि व 5000/-रूपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास, व धारा 411 भादवि में जेल में विताई गयी अवधि व 5000/-रूपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास,

 

*सजा कराने वाली टीम*

1. प्रभारी निरीक्षक समर बहादुर सिंह थाना जीआरपी आगरा कैंट ,

2. पैरोकार है0का0 469 जुगल किशोर थाना जीआरपी आगरा कैंट ,

 

 

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