सराहनीय कार्य थाना जीआरपी हाथरस सिटी* द्वारा प्रभावी पैरवी 01 अभियुक्त को 01 अभियोग में जुर्माना एवं कारावास से दण्डित कराया।

बनवारी लाल ब्यूरो आगरा 

 

उ0प्र शासन की मंशा के अनुरूप रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे लखनऊ उ0प्र0 के आदेशानुसार, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक रेलवे प्रयागराज लखनऊ के निर्देशन में, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक लखनऊ के पर्यवेक्षण एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक रेलवे के निर्देशन में गिरफ्तार अभियुक्तों की सजा कराने हेतु चलाये जा रहे आपरेशन कनविक्शन के अंतर्गत महोदय के निकट पर्यवेक्षण में श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक रेलवे अनुभाग आगरा के निर्देशन में थानाध्यक्ष थाना जीआरपी हाथरस सिटी के नेतृत्व में आज दिनांक 11.07.2024 को 01 अभियुक्त को 01 अभियोग में मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद हाथरस द्वारा सजा करायी गयी।

 

*सजा कराये गयेअभियुक्त का नाम व पता*

1. राजवीर उर्फ राज उर्फ कृष्ण पुत्र वीरपाल सिंह निवासी दाऊजी रोड थाने के पीछे हाबूडा कालौनी कस्बा व थाना राया जनपद मथुरा ।

 

*सजा हुये अभियोग का विवरण*

1.मु0अ0सं0 02/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीआरपी हाथरस सिटी उ0प्र0 ।

 

सजा का विवरण

1.अभि0 राजवीर उर्फ राज उर्फ कृष्ण पुत्र वीरपाल उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 2/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में जेल में विताई गयी अवधि से दण्डित व 2000/-रूपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास,

 

सजा कराने वाली टीम

1. थाना प्रभारी अरविन्द आर्य थाना जीआरपी हाथरस सिटी ।

2. पैरोकार म0है0का0 156 प्रतिमा यादव थाना जीआरपी हाथरस सिटी ।

 

 

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