सोलर पंप लगवाने के लिए कल से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया : एडीसी

राजेश भारद्वाज ब्यूरो चीफ़ रेवाड़ी

सरकार द्वारा दिए किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे 3 से 10 एचपी के सोलर पंप

एडीसी अनुपमा अंजलि ने किसानों से सरकार की योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का किया आह्वान

 

रेवाड़ी, 10 जुलाई

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा प्रदेश के ऐसे किसानों, जो डीजल पंप से खेतों की सिंचाई कर रहे हैं उन्हें 3 एचपी से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर देने का निर्णय लिया है। सोलर पंप लगवाने के लिए गुरूवार 11 जुलाई से से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। प्रार्थी गुरूवार 11 जुलाई से 25 जुलाई सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक saralharyana.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। किसान किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए इस कार्यालय के परियोजना अधिकारी अथवा सहायक परियोजना अधिकारी से कार्य दिवस समय मे कमरा नं 205, प्रथम तल, लघु सचिवालय रेवाड़ी मे सम्पर्क कर सकते हंै।

एडीसी एवं मुख्य परियोजना अधिकारी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग रेवाड़ी अनुपमा अंजलि ने जानकारी देते हुए किसानों से आह्वान किया कि वे हरियाणा सरकार की इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि डीजल पंप से सिंचाई करने पर किसान का काफी खर्चा होता है तथा इससे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। उन्होंने स्पष्टï किया कि गौशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन, सामूहिक सिंचाई सिस्टम को भी 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जांएगे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व लैंड होल्डिंग के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसान अपने खेत के आकार, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाईप और पम्प का चयन कर सकते हैं। किसान को अपने खेत में केवल बोर करवा कर देना होगा बाकी पम्प स्थापना का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा।

*नियम एवं शर्ते :*

एडीसी ने स्पष्टï किया कि ये सिस्टम केवल उन्ही किसानों को दिए जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई अथवा फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हों और अपने खेत मे जमीनी पाइप लाइन दबाकर सिंचाई करते हों। डार्क जोन के लिए नोटिफाईड क्षेत्र में नए ट्यूबवेल पर सोलर पम्प नहीं दिया जा सकता यदि किसान के पास पहले से ट्यूबवेल है और डीजल इंजन से सिंचाई कर रहा है तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है। जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जा चुके हैं वे इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। उन्होने बताया कि एक किसान को केवल एक ही पंप दिया जाएगा।

*पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज :*

1. परिवार पहचान पत्र।

2. आवेदक के परिवार के नाम पर सोलर का कनेक्शन न हो।

3. आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप न हो।

4. आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द।

5. हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर

100 फीट से नीचे चला गया है वहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा।

6. सोलर पम्प की स्कीम 2024-25 की नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट hareda.gov.in पर जाएं।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे
Donate Now
               
हमारे  नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट , और सभी खबरें डाउनलोड करें
डाउनलोड करें

जवाब जरूर दे 

क्या शाहाबाद में महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना की जरूरत है?

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles

Back to top button
Close
Website Design By Bootalpha.com +91 84482 65129