हरियाणा सरकार से रिटायर्ड पैंशनरो को पैंशन प्राप्त करने के लिए नवम्बर माह में देना होगा जीवित प्रमाण पत्र

शिव कुमार यादव ब्यूरो चीफ रेवाड़ी

ख़ज़ाना कार्यालय ने जारी किया शेड्यूल

 

*रेवाड़ी, 25 अक्टूबर।*

हरियाणा सरकार से रिटायर्ड पैंशनरो को अपनी पैंशन प्राप्त करने के लिए नवम्बर माह में अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र देना है। जिला कोषाधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि सन् 2012 के बाद रिटायर्ड व खजाना/ उप खजाना कार्यालयो से पैंशन प्राप्त कर रहे पैंशनर को खजाना कार्यालयो मे अपना बायो-मैट्रिक जीवन प्रमाण पत्र देना है जबकि बैंक से पैंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरो को अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंक में देना है। स्मार्ट फोन के माध्यम से भी घर बैठे अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि खजाना कार्यालय रेवाडी से लगभग साढे चार हजार पैंशनर पैंशन प्राप्त कर रहे है। भीड न बढने पाए, इसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए, बी, सी व डी से जिन पैशनर का नाम शुरु होता है, उनको दिनांक 4,5,6 व 7 नवम्बर को अपना जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए आना है। जिन पेंशनर का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ई, एफ, जी, एच, आई व जे से शुरु होता है, ऐसे सभी पेंशनर दिनांक 8,11,12 व 13 नवम्बर को अपना जीवन प्रमाण पत्र देने आ सकते है। जिन पैंशनर के नाम का पहला अक्षर के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर से शुरू है, ऐसे सभी पैंशनर दिनांक 14,18,19,20 व 21 नवम्बर को खजाना कार्यालय मे अपना जीवन प्रमाण पत्र देने आ सकते है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड से नाम शुरु होने वाले सभी पैंशनर दिनांक 22,25,26,27 व 28 नवम्बर को अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते है। बचे हुए पैंशनर जो तय तिथियो मे किसी कारणवश अपना जीवन प्रमाण पत्र नही दे सके। ऐसे सभी पैंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र 29 नवम्बर को दे सकते है। सभी पैंशनरो से अनुरोध है कि उपरोक्त अनुसार निश्चित की गई तिथियो को ही खजाना कार्यालय में जीवन प्रमाण पत्र देने आए, ताकि भारी भीड से बचा जा सके। हरियाणा सरकार के जो पैंशनर उपखजाना कोसली व बावल से पैंशन प्राप्त कर रहे है, उनको अपना जीवन प्रमाण पत्र उपरोक्त उपखजानो मे ही देना है। जीवन प्रमाण पत्र के लिए खजाना कार्यालय / बैंक मे जाते वक्त सभी पैंशनर को अपने साथ पैंन कार्ड, पीपीओ, आधार कार्ड लेकर जाना है। आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाईल न० साथ लेकर आना है। पारिवारिक पेंशनर को अपना पुर्नः विवाह न करने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। आश्रित बच्चे जो पारिवारिक पैंशन प्राप्त कर रहे है, को परिवार पहचान पत्र के अनुसार अपना आय का प्रमाण पत्र भी देना जरुरी है। बीमार व बुजुर्ग पैंशनर जो कही आने जाने से असमर्थ है, अपना डिजीटल लाईफ सर्टिफिकेट इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक के प्रतिनिधि के माध्यम से घर बैठे दे सकते है। इस सेवा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क की दरे लागु होंगी। इसके लिए लिंक https://www.ippbonline.com/web/ippb/digital-life-certificate 1. पर जाकर यह ‘सेवा प्राप्त की जा सकती है। सभी पैंशनरो को सूचित किया जाता है कि पेंशनर अपने स्मार्ट मोबाईल फोन मे आधार फेस आरडी व जीवन प्रमाण फेस एप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी अपना जीवित होने का प्रमाण घर बैठे दे सकते है। सभी शनिवार व रविवार दिनांक 1 व 15 नवम्बर को खजाना / उपखजाना कार्यालयो की छुट्टी रहेगी।

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