पहले जो दंड संहिता थी, उसमें दंड पर फोकस था लेकिन अब जो न्याय संहिता लागू हुई है, उसमें न्याय दिलाने की हुई है व्यवस्था- जिलाधिकारी

ब्यूरो चीफ मनोज कुमार शर्मा मैनपुरी

मैनपुरी 05 जुलाई, 2024 – जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह के निर्देशन एवं अध्यक्षता में भारतीय संसद द्वारा पारित एवं अधिनियमित नई संहिताओं (जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम) के प्राविधानों से जनपद के कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षित किया गया, प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पहले जो दंड संहिता थी, उसमें दंड पर फोकस था लेकिन अब जो न्याय संहिता लागू हुई है, उसमें न्याय दिलाने पर फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता कानून की जानकारी प्रत्येक नागरिक को होना बेहद आवश्यक है, प्रशिक्षण कार्यशाला में संयुक्त निदेशक एवं अधीनस्थ अभियोजन अधिकारियों द्वारा भारतीय न्याय संहिता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई, प्रशिक्षण में भारतीय न्याय संहिता को सहायक अभियोजन अधिकारी उत्तम सिंह, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को सहायक अभियोजन अधिकारी अतुल कुमार दुबे द्वारा विस्तार से बताया गया। प्रशिक्षण विशेषतौर पर उन प्राविधानों से सम्बन्धित है जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अर्धन्यायिक शक्तियों से आच्छादित है।

कार्यशाला में संयुक्त निदेशक अभियोजन श्रीनिवास सिंह वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी प्रज्ञानन्द शर्मा, अपर जिला मजिस्ट्रेट नवीन कुमार श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी सदर, भोगांव, करहल, घिरोर, कुरावली, किशनी, अभिषेक कुमार, संध्या शर्मा, नीरज कुमार द्विवेदी, सुप्रिया गुप्ता, राम नारायण, प्रसून कश्यप, समस्त तहसीलदार, पेशकार आदि उपस्थित रहे।

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