सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जनपद के लिए 903 जोड़ों के विवाह कराने का लक्ष्य निर्धारित।इच्छुक व्यक्ति विवाह हेतु ऑनलाइन आवेदन करे-अशोक कुमार

मनोज कुमार शर्मा ब्यूरो चीफ मैनपुरी

मैनपुरी 04 जुलाई, 2024 – जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा निर्धनता में जीवन-यापन करने वाले जरूरतमंद, निराश्रित परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुये उनके सामाजिक, धार्मिक मान्यताओं, रीति-रिवाजों व परम्पराओं के अनुसार विवाह कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में निदेशालय द्वारा जनपद के लिए 903 जोड़ों के विवाह कराने का लक्ष्य निर्धारित है, पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति द्वारा सामूहिक विवाह हेतु आवेदन ीजजचरूध्ध्बउेअलण्नचेकबण्हवअण्पद विभागीय बेवसाइट पर ऑनलाइन किया जाना अनिवार्य है, अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री सामहिक विवाह में आवेदन किये जाने हेतु आवेदक उ.प्र. का नागरिक हो, वर व कन्या की उम्र क्रमशः न्यूनतम 21 व 18 वर्ष हो, वर-वधु के पास आधार कार्ड हो, कन्या (वधू) का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार जिनकी वार्षिक आय रू. 02 लाख से अधिक न हो, निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा (कानूनी रूप से) के पुनर्विवाह को वरियता दी जायेगी, आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाली कन्याओं एवं विवाह करने वाले लड़कों को संयुक्त रूप से पंजीकरण हेतु उक्त बेवसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरांत आवेदन पत्र की हार्डकॉपी सम्बन्धित विकास खंड, नगर निकाय में जमा करनी होगी, योजनान्तर्गत उ.प्र. सरकार द्वारा प्रति युगल रू. 51 हजार व्यय किये जायेंगे, जिसमें से रू. 35 हजार कन्या (वधू) के बैंक खाते में हस्तान्तरित किये जायेंगे, रू. 10 हजार वर-वधू को दी जाने वाली उपहार सामग्री एवं रू. 06 हजार सामूहिक विवाह समारोह के भव्य आयोजन में व्यय होंगे। उन्होने जनपद के नागरिकों को सूचित किया है कि पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति उक्त विभागीय बेवसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र करते हुऐ आवेदन पत्र की हार्डकॉपी समस्त संलग्नों सहित सम्बन्धित विकास खंड, नगर निकाय में जमा कराना सुनिश्चित करें।

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