मुख्यमंत्री नायब सिंह की राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन में बड़ी घोषणा

राजेश भारद्वाज ब्यूरो चीफ़ रेवाड़ी

सरपंचों की कार्य कराने की सीमा 21 लाख होगी

 

सरपंच अब बिना टेंडर के 21 लाख रूपये तक के कार्य करा सकेंगे 

 

विकास के कार्यों के लिए फंड की नहीं रहने दी जाएगी कोई भी कमी

 

किसी कार्य के लिए मिट्टी का भरत का अगर अलग से एस्टीमेट बनातर सरपंच देंगे तो वो भुगतान भी सरकार करेगी

 

HEW पोर्टल पर सरपंच द्वारा RESOLUTION अपलोड करने के बाद 10 दिन में JE एस्टीमेट बनाने के लिए बाध्य होगा

 

सरपंचों को प्रशासनिक कार्यों के लिए जाने पर 16 रूपये किमी की दर से TA/DA मिलेगा

 

जिला या उपमंडल स्तर पर कोर्ट में पैरवी के लिए 1100 की बजाय 5500 रूपये प्रति केस और उच्च न्यायालय के लिए 5500 से बढ़ाकर 33000 प्रति केस होगी

 

राज्य स्तरीय कार्यक्रम गांव में होने पर सरपंच का स्थान DC/SP के साथ होगा

 

ग्राम पंचायतों के लिए 3000 कम्प्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं

 

पंचायत GEM पोर्टल से लैपटॉप, प्रिंटर खरीद पाएंगी

 

अपंजीकृत ठेकेदार एक साल में 50 लाख तक के कार्य ही कर पाएगा

 

हर बड़े टेंडर की जानकारी SMS से सरपंच को मिलेगी

 

पंचायत को स्टांप ड्यूटी और बिजली बिल सेस पंचायत के अकाउंट में सीधा आएगा

 

गांव में पेयजल की समस्या अगर ग्राम पंचायत नहीं हल कर पाएगी, तो पंचायत के Resolution पर उस कार्य को पब्लिक हेल्थ विभाग कराएगा

 

ग्राम पंचायत पर राष्ट्रीय पर्व या विशिष्ट आयोजन के लिए पंचायत फंड से 30000 रूपये तक कर पाएँगे 

 

पंचायत राष्ट्रीय पर्व की गतिविधियों के प्रचार, झंडा या मिठाई की सीमा को 500 से बढ़ाकर 5000 किया गया

 

सरपंच ग्राम सचिव की ACR पर टिप्पणी कर पाएँगे

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